UPKeBol : प्रतापगढ़। एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी को अगवा कर सूरत ले जाकर 6 माह तक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। छः माह बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद किया तो मेडिकल में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई, इस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने दुष्कर्म के आरोपी युवक और उसके सहयोगी को 25-25 साल के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आपको बताते चले कि बुधवार को सिविल कोर्ट के अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने 23 जुलाई 2021को एक किशोरी के साथ घटित हुई घटना अपहरण और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने मामले की पैरवी की। पीड़िता किशोरी पक्ष ने बताया कि घटना 23 जुलाई 2021 सुबह भोर की है, उसकी सबसे छोटी लड़की उम्र 15 वर्ष जो उसे समय कक्षा 10 पास कर चुकी थी अचानक घर से गायब हो गई।
काफी ढूंढा गया तो पता चला कि उसे अजय कुमार वर्मा व कर्म सिंह उर्फ गोरे बहला फुसला कर भगा ले गये। इस मामले में केस दर्ज कराया गया और पुलिस ने विवेचना शुरू की, विवेचना दौरान जब पीडिता बरामद की गई तो उसने बताया कि 23 जुलाई 2021 को सुबह भोर में जब वह घर का काम कर रही थी उसे अजय वर्मा व कर्म सिंह उर्फ गोरे बहला फुसलाकर जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती सूरत ले गए और वहां 6 महीने तक रखा।
सूरत में अजय वर्मा ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जिससे वह गर्भवती हो गई। कर्म सिंह उर्फ गोरे बराबर सूरत आता जाता रहा तथा पीडिता को बराबर जान से मारने की धमकी भी दिया। अजय वर्मा के इस काम में कर्म सिंह उर्फ गोरे ने उसका पूरा सहयोग किया ।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म कर उसको गर्भवती करने के आरोप में दोषी पाते हुए अजय कुमार वर्मा निवासी रामनगर उपधान थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर तथा कर्म सिंह उर्फ गोरे वर्मा को दुष्कर्म में सहयोग करने के आरोप में दोषी पाया।
न्यायालय ने प्रत्येक को 25-25 वर्ष के कारावास तथा 35–35 हजार रूपया अर्थ दंड से दंडित किया। न्यायालय ने कहा कि अर्थ दंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक, चिकित्सीय आघात एवं पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।