UPKeBol : बरेली। साहब शिक्षक छात्रा के साथ गंदी हरकत करता है शिकायत करने पर धमकी देता है। जिसके बाद मजबूरन पिता नें इसकी शिकायत सीबीगंज थाने में की है। पुलिस नें आरोपी अध्यापक कों लेकर उसके घर पर दबिश दी है। मामला पुलिस में पहुंचने के बाद से आरोपी शिक्षक फरार है। आरोपी शिक्षक पहले भी दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर चुका है लेकिन उस समय वह माफी मांग कर छूट गया था।
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मामला जिले के थाना सीबीगंज के एक इंटर कालेज के अध्यापक से जुड़ा है। शिक्षक ने अनुसूचित जाति (दलित) की एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। जानकारी के मुताबिक फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के खरका गांव के आरोपी अध्यापक नरेश पाल पर सीबीगंज क्षेत्र की रहने वाली कक्षा सात की 13 वर्षीय एक दलित छात्रा के साथ अश्लीलता करते हुए छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है।
आरोपी शिक्षक पहले भी दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर चुका है लेकिन उस समय वह माफी मांग कर छूट गया था। शिक्षक की हरकत से स्कूल की मर्यादा हुई तार -तार, आरोपी शिक्षक के खिलाफ हुई रिपोर्ट दर्ज
छात्रा के पिता ने बताया की बेटी चार सितंबर को इंटर कॉलेज में परीक्षा देने गई थी, इसी दौरान शिक्षक नरेश पाल गंगवार ने उसे अपने कमरे में बुलाया और अंदर से दरवाजा बंद कर उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस के मुताबिक विरोध करने पर नाबालिग़ छात्रा को पीटा तथा इस घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे फेल कराने और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद डरी सहमी छात्रा ने घर पहुंच कर परिवार के लोगों को पूरे मामले की जानकारी दी।
इस पर छात्रा के पिता ने शिक्षक के खिलाफ थाने में बेटी के साथ हुईं छेड़छाड़, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की नामजद तहरीर दी है। इसके पहले पीड़िता ने कॉलेज के प्रधानाचार्य से भी लिखित शिकायत की थी। कॉलेज प्रबंधन ने शिक्षक नरेश पाल गंगवार को नोटिस जारी कर उसका जवाब तलब किया है।
कालेज प्रशासन ने बताया कि शिक्षक का जवाब आने के बाद इसकी लिखित रिपोर्ट डीआईओएस को दी गई, इसके बाद डीआईओएस ने जांच टीम गठित की है और आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
वही थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी शिक्षक पहले भी दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर चुका है, लेकिन जब मामले की शिकायत घर वालों तक पहुंची, तब माफी मांग कर छूट गया था।
वही एसपी सिटी राहुल भाटी के मुताबिक आरोपी शिक्षक नरेश पाल गंगवार के खिलाफ धारा 354, 342, 323,504, 506 के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया। वही आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए तीन टीम गठित की गयी हैं।
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