- बहराइच में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास और 75 हजार रूपये जुर्माना
- जुर्माना अदा न करने पर दोषी को भुगतना होगा 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास
Ten years imprisonment and a fine of Rs 75 thousand to the person found guilty of kidnapping and raping a minor in Bahraich : बहराइच। बहराइच के सिविल कोर्ट में विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का दोषी मिलने पर आरोपी युवक को दस वर्ष के कारावास और 75 हजार रूपये जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी युवक को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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आपको बताते चलें कि यूपी के बहराइच जिले में कोतवाली नानपारा अंतर्गत किशुनपुर माफी गांव निवासी एक युवक ने कुछ दिनों पहले नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसी मामले की सुनवाई मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट में हुई।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि चार मई 2013 को नानपारा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को तहरीर देकर कहा था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी 30 अप्रैल 2013 को फीस जमा करने के लिए स्कूल गई थी, लेकिन देर शाम तक बेटी वापस घर पर नहीं लौटी।
इस पर बेटी की खोजबीन शुरू की गयी तो बिबियापुर गांव निवासी रहीश व छब्बन ने बताया कि उसकी बेटी को मटेरा के निकट एक होटल के पास देखा था। उसके साथ किशुनपुर गांव निवासी सुभाष और खेलावन आदि थे। खोजबीन के दौरान महेश नाम के लड़के पास उसकी बेटी का स्कूल बैग मिला था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर नानपारा पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना न्यायालय में सौंपी थी।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो वरूण मोहित निगम ने मंगलवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद महेश को मुकदमें में दोषसिद्ध किया। जबकि अन्य अरोपियों को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त कर दिया। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने दोषी महेश को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए अधिकतम दस वर्ष के करावास की सजा सुनाई है साथ ही 75 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोषी युवक अगर जुर्माना की राशि अदा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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