अंकित मिश्रा (सम्पादक) :UPKeBol : बदायूँ। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार/हत्या के अभियोग में संलिप्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट जनपद बदायूँ की ओर से मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई है।
यह भी पढ़ें : कबड्डी मैच: बदायूँ ने मुरादाबाद को पटखनी दी
आपको बताते चले कि वर्ष 2021 में 11अप्रैल को घटित दुष्कर्म, बलात्कार, हत्या की घटना में वादी ओमप्रकाश पुत्र पीतमलाल निवासी कठौली थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर धारा 363/376एबी/302 भादवि व 5(3)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)/5 एसएसी एसटी एक्ट बनाम गुफरान पुत्र शफीक निवासी ग्राम सुल्तानपुर पट्टी थाना बाजपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। गुफरान पर नाबालिग के साथ रेप कर उसकी नृशन्स हत्या करने का आरोप था।
मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर चन्द्रपाल सिंह द्वारा की गयी। क्षेत्राधिकारी के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना की कार्यवाही पूरी कर न्यायालय पर आरोप पत्र दिया गया था।
“ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी से पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई मृत्युदंड की सजा
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना सिविल लाइन द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।
जिसके परिणामस्वरुप आज शुक्रवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश,पाक्सों अधिनियम बदायूँ द्वारा रेप करने के बाद हत्या करने के मामले में अभियुक्त गुफरान पुत्र शफीक निवासी ग्राम सुल्तानपुर पट्टी थाना बाजपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को मृत्युदण्ड के साथ एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना सिविल लाइन हेड कांस्टेबल अरविन्द कुमार तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी, विरेन्द्र सिंह वर्मा एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी चन्द्रपाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है।
यह भी पढ़ें : कबड्डी मैच: बदायूँ ने मुरादाबाद को पटखनी दी