- बहराइच मुठभेड़ में घायल आरोपियों की अदालत में हुई पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल
उवेश रहमान
बहराइच। बहराइच हिंसा के दो मुख्य नामजद आरोपी, सरफराज और तालिब को कल गुरुवार को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा था, दोनों को आज शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी रही।
आपको बताते चलें कि बहराइच के महाराजगंज में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदाय के बीच जमकर संघर्ष हुआ था। पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटना में रेहुआ मंसूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। इस मामले के दो मुख्य नामजद आरोपियों सरफराज और तालिब को कल गुरुवार को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के बाद दोनों आरोपियों पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की थी जिसमें पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा चौधरी ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनसे लगभग डेढ़ घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि क्या ये दोनों किसी और आपराधिक गतिविधि में शामिल थे या नहीं।
फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है और देख रही है कि क्या इनका किसी और अपराध से संबंध है। आगे की कार्यवाही कोर्ट में होगी, और वही तय करेगा कि आगे क्या होना है।
सुरक्षा कारणों से न्यायालय के बजाय सीजेएम आवास पर लगी अदालत, हुई पेशी
जिले के महाराजगंज कस्बे में रविवार को हुए बवाल के मामले में कल मुठभेड़ में पकड़े गए द्वारा आरोपियों और तीन अन्य आरोपियों की शुक्रवार सुबह सीजेएम के सामने पेश किया गया। गौरतलब हो कि सभी की पेशी शुक्रवार को दीवानी न्यायालय में होनी थी लेकिन दीवानी न्यायालय में सुरक्षा कारणों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सीजेएम से बातचीत कर आवास पर पेशी करवाई।
सीजेएम प्रतिभा चौधरी के आवास पर लगी कोर्ट पर मुठभेड़ में घायल सरफराज और तालिब के अलावा अन्य स्थानों से पकड़े गए आरोपी अब्दुल हमीद और गांव के ग्राम प्रधान पति समेत अन्य तीन लोगों को भी पेश किया गया। थानाध्यक्ष हरदी कमल शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत अवधि के बाद सभी को रिमांड पर लिया जाएगा।