UPKeBol : Indian youth sentenced to jail and flogging in singapore : सिंगापुर। सिंगापुर में बस पर क्लिनर का काम करने वाले एक भारतीय युवक ने वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय की छात्रा को गुमराह कर जंगल की ओर भेज दिया। इसके बाद पीछे से पहुंचकर छात्रा के साथ जबरन रेप की वारदात को अंजाम दिया था। घटना में छात्रा बुरी तरह घायल हुई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को उसी दिन पकड़ लिया था। अब इस मामले में सिंगापुर न्यायालय का फैसला आया है, न्यायालय ने आरोपी भारतीय युवक को 16 वर्ष की जेल और 12 कोड़े अथवा बेंत से पीटने की सजा सुनाई है।
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सिंगापुर की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर न्यायालय ने विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ 4 साल पूर्व हुए रेप के एक अहम फैसले में भारतीय मूल के युवक को जेल और शारीरिक सजा से दंडित किया है। विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ रेप की यह घटना 4 मई, 2019 को घटित हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार मई की रात जब छात्रा एक बस स्टॉप की ओर जा रही थी तो भारतीय मूल का निवासी चिन्नैया नामक युवक बस पर क्लीनर के रूप में तैनात होने के चलते मौके पर मौजूद था।
उसने छात्रा को बस स्टॉप की ओर जाने का गलत रास्ता बता दिया। इसके बाद छात्रा का पीछा कर सुनसान स्थान पर पकड़ कर पास मे स्थित जंगल की ओर खींच ले गया। वहां पर छात्रा पर हमला कर काबू में करने के बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। छात्रा के चीखने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। रेप करने के बाद भारतीय युवक ने छात्रा के बैग को खंगालते हुए उसमें से लूटपाट भी की थी।
रेप के दौरान छात्र का चश्मा भी टूट गया था, युवक के जाने के बाद दहशतजदा छात्रा ने किसी तरह बिना चश्मे के अपना मोबाइल खोजा और बॉयफ्रेंड को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पुलिस और एंबुलेंस पहुंची। घायल छात्रा को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उसके गले, चेहरे और नाजुक अंगों पर गहरे जख्म थे।
मानसिक रोगी था भारतीय युवक चिन्नैया
छात्र की रिपोर्ट पर सिंगापुर पुलिस ने घटना के दिन ही सीसीटीवी कैमरा को कंगाल कर आरोपी भारतीय युवक चिन्नैया को दबोच लिया था। लेकिन पुलिस को हरकतों से लगा कि वह मानसिक रूप से बीमार है। चिन्नैया कुन्यलय पर पेश किया गया तो न्यायालय ने भी उसे मानसिक रोगी मानते हुए इलाज के निर्देश दिए थे। Deputy Public Prosecutor (डीपीपी) कयाल पिल्लै ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार होने के चलते चिन्नैया को ठीक होने में समय लगा इसी के चलते फैसला भी देरी से आया। डीपीपी ने बताया कि घटना के समय आरोपी भारतीय युवक की उम्र 26 वर्ष के आसपास थी।
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