बहराइच। यूपी के बहराइच जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक पर दर्ज एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने महसी विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को यह सजा वर्ष 2002 में उप जिलाधिकारी को धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनाई गई है। कोर्ट की इस कार्यवाही के बाद बहराइच जिले के राजनीतिक हलके में हड़कंप मचा हुआ है।
आपको बताते चलें कि महसी विधानसभा क्षेत्र से इस समय भाजपा के विधायक के रूप में सुरेश्वर सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वर्ष 2002 में क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को लेकर भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह उप जिलाधिकारी कार्यालय महसी पहुंचे थे। वहां पर जनता की समस्याओं को लेकर सुरेश्वर सिंह की तत्कालीन एसडीएम से झड़प हो गयी थी।
तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने हरदी थाने में सुरेश्वर सिंह पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और जान माल की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। वर्ष 2002 से मामला चल रहा था। कोर्ट ने उपजिलाधिकारी के बयान के साथ ही अन्य साक्ष्यों का परीक्षण कराया था।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज प्रवर खंड एव एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट अनुपम दीक्षित ने 22 साल पुराने मामले में विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 साल के कारावास व ढाई हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। विधायक को कोर्ट से सजा होने की खबर जैसे ही जिले में लोगों को मिली हड़कंप की स्थिति बन गई है। राजनीतिक हलके में भी कोर्ट की कार्यवाही के बाद सकते में हैं।
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