- बहराइच मे गुण्डा एक्ट के तहत 09 अपराधी किए गए जिला बदर
09 criminals were arrested under Goonda Act in Bahraich, District Badar : बहराइच। यूपी के बहराइच जिले मे शान्ति व्यवस्था व जनसुरक्षा के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी ने 09 अपराधियों के खिलाफ धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन सभी को 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया है। इसके अलावा 07 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थाने पर आगामी 06 माह तक हर महीने उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा जारी आदेश के तहत कोतवाली नानपारा अन्तर्गत ग्राम डलईपुरवा लखैयाकलां निवासी सुशील व संदीप पुत्रगण तिलकराम व तिलकराम पुत्र गोमती, चन्दनपुर निवासी नान्हू पुत्र हबीब, कोतवाली मुर्तिहा के ग्राम पुरैना अमृतपुर निवासी राम पुत्र तीरथराम, थाना जरवल रोड के ग्राम लोनियनडीहा जरवल कस्बा निवासी विक्रम पुत्र रंगीलाल व कटरा दक्षिणी जरवल कस्बा निवासी मो. सईद उर्फ चांद बाबू पुत्र इब्राहीम तथा थाना दरगाह शरीफ के ग्राम कटराबहादुरगंज निवासी गोलू पुत्र गुरूदीन व डीहा निवासी रामजी पुत्र सियाराम को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना जरवलरोड के ग्राम बरवलिया निवासी छोटू उर्फ समर सिंह पुत्र मेड़ीलाल, थाना रूपईडीहा के ग्राम पुजारी गांव लखैया निवासी राजेश कुमार वर्मा पुत्र राम सेवक, थाना खैरीघाट के ग्राम प्रधानपुरवा निवासी श्याम सुन्दर पुत्र मैकूलाल, वीरेन्द्र यादव पुत्र त्रिभुवन, बच्चलाल यादव पुत्र राम सागर व पंकज यादव पुत्र राम मिलन तथा कोतवाली नगर बहराइच के मोहल्ला नाज़िरपुरा नई बस्ती निवासी वशीक उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद हसीव को जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया है कि वह अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह उपस्थिति दर्ज कराएं।